मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक के लिए कल नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन के अनुसार, रेस्तरां और जिम को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और जिम सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगे।
शासकीय कार्यालयों और निजी कंपनियों को अपने 100% कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगें। जनता कर्फ्यू रविवार को प्रभावी रहेगा और शहरी क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। सिनेमाघर, थिएटर, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। एक बार में 6 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ एक बार में 6 से अधिक श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं दी जाएगी।बड़े, मध्यम और छोटे उद्योग पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। खेल गतिविधियों की अनुमति होगी, लेकिन स्टेडियम दर्शकों के लिए नहीं खोले जाएंगे। शादी समारोह के लिए अधिकतम 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी, जबकि अंतिम संस्कार के लिए 10 लोगों को अनुमति दी जाएगी।