सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

भारत मिस्र रक्षा समिति बैठक

supreme court

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण- एसआईआर के बाद मतदाता सूची से नाम हटाए गए व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, हालांकि वे इस समय विधानसभा चुनावों में चुनाव अधिकारी के रूप में सूचीबद्ध हैं। न्‍यायालय ने इन याचिकाओं को अपरिपक्‍व बताया है। मुख्य न्यायाधीश न्‍यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को एसआईआर निर्णय प्रक्रिया में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए गठित अपीलीय न्यायाधिकरणों से संपर्क करने को कहा है।

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