सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी महीने में संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले की जांच, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई से कराने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पांच मार्च को यह आदेश जारी किया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस आदेश में पश्चिम बंगाल सरकार को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले में शामिल तृणमूल कांग्रेस के बर्खास्त नेता शेख शाहजहां को सीबीआई को सुपुर्द करने का आदेश दिया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सीबीआई जांच पर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की थी। प्रवर्तन निदेशालय के कई सदस्य पांच जनवरी को संदेशखाली में लगभग एक हजार लोगों की भीड के हमले में घायल हो गए थे। एजेंसी के अधिकारियों पर यह हमला तब हुआ जब वे कथित कई करोड के राशन वितरण घोटाले से जुडे मामले में शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी करने गए थे। इस हमले में शेख शाहजहां की भूमिका को लेकर भी जांच चल रही है। वह 14 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में हैं। संदेशखाली की कई महिलाओं ने शेख शाहजहां पर जमीन हडपने और यौन उत्पीडन का आरोप लगाया है। 29 फरवरी को राज्य की पुलिस ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया था।
SC ने संदेशखाली में ED की टीम पर हमले की जांच CBI से कराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया