सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दिल्‍ली में राउज एवेन्‍यू अदालत के निकट अपने मुख्‍यालय को खाली करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दिल्‍ली में राउज एवेन्‍यू अदालत के निकट अपने मुख्‍यालय को खाली करने का निर्देश दिया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आम आदमी पार्टी को दिल्‍ली में राउज एवेन्‍यू अदालत के निकट अपने मुख्‍यालय को खाली करने का निर्देश दिया है। न्‍यायालय ने यह जगह 15 जून तक खाली करने की समय सीमा तय की है।

न्‍यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि यह जमीन दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय को परिसर के विस्‍तार के लिए दी गई थी लेकिन इस पर अतिक्रमण किया गया। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आम आदमी पार्टी से कहा है कि वह जमीन के लिए भूमि और विकास कार्यालय में आवेदन करें।

न्‍यायालय ने भूमि और विकास कार्यालय को आम आदमी पार्टी के अनुरोध पर 4 सप्‍ताह में विचार करने और उसे इसकी रिपोर्ट देने को कहा है।

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