उत्तराखंड: सिविल कोर्ट ने हल्द्वानी में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए

उत्तराखंड: सिविल कोर्ट ने हल्द्वानी में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए

सिविल कोर्ट ने आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले 13 फरवरी को सिविल कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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