ट्राई ने ‘FM रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे’ विषय पर परामर्श पत्र जारी किया

ट्राई ने ‘FM रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे’ विषय पर परामर्श पत्र जारी किया

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने “एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे” विषय पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने संदर्भ पत्र दिनांक 11.05.2022 के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों पर ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए) के तहत प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी हैं:

एफएम चरण-III नीति दिशानिर्देश दिनांक 25.07.2011 में निर्धारित वार्षिक शुल्क व्यवस्था में गैर-वापसी योग्य एक बार के प्रवेश शुल्क (एनओटीईएफ) के सह-अनुबंध को हटाना।

15 साल की मौजूदा एफएम लाइसेंस अवधि को 3 साल तक बढ़ाना।

एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, प्राधिकरण ने 5 अगस्त 2022 को एआरओआई के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एआरओआई के प्रतिनिधियों ने अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण के विचारार्थ निम्नलिखित मुद्दों को सामने रखा:

निजी एफएम रेडियो चैनलों को समाचार बुलेटिन स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने की अनुमति

मोबाइल हैंडसेट में एफएम रेडियो रिसीवर की उपलब्धता

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