सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने ताहिर हुसैन के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने ताहिर के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय के इस आदेश को ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि एक ही मामले में दो एफआईआर दर्ज हुई है।
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