हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू जिला न्यायालय ने आज चार साल की कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और उनकी चार सम्पत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 2005 में यह मामला दर्ज किया था और 26 मार्च 2010 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें 1993 से 2006 के बीच चौटाला की वैध आमदनी से अधिक सम्पत्ति जमा करने का उन पर आरोप लगाया गया था।
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