स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नये वैरिएंट ओमिक्रोन के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन के लिए दिशा-निर्देश संशोधित किए

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नये वैरिएंट ओमिक्रोन के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आगमन के लिए दिशा-निर्देश संशोधित किए

कोरोना वायरस के नये वैरिएंट ओमिक्रोन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। ये दिशा-निर्देश पहली दिसंबर से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर निगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना और 14 दिन का यात्रा विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। यात्रा से 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी।

‘जोखिम की आशंका वाले देशों’ के यात्रियों को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर कोविड जांच करानी होगी और परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। जांच रिपोर्ट नकारात्मक आने पर उन्‍हें सात दिन के लिए अपने निवास पर क्वारंटीन होना होगा और आठवें दिन उन्‍हें फिर जांच करानी होगी। दोबारा रिपोर्ट नकारात्मक आने पर अगले सात दिन तक उन्हें अपने स्‍वास्‍थ्‍य की निगरानी रखनी होगी। जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्‍य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्‍हें 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी होगी। विदेश से आने वाले लोगों में से कुल पांच प्रतिशत यात्रियों को हवाई अड्डे पर आगमन के बाद जांच से गुजरना होगा। जांच पर होने वाला खर्च नागरिक उड्डयन मंत्रालय वहन करेगा। जलमार्ग से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भी विमान यात्रियों की तरह जांच से गुजरना होगा। नये दिशा-निर्देशों के अनुसार, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आगमन से पहले और बाद में जांच से छूट दी गई है। हालांकि, आगमन पर या होम क्वारंटीन के दौरान कोविड के लक्षण पाए जाते हैं, तो उनकी जांच की जाएगी और निर्धारित मानकों के अनुसार उनका इलाज किया जाएगा।

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