सुप्रीम कोर्ट ने आज बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें परीक्षकों द्वारा पुस्तिकाएं बांटने में हुई गलती के कारण नीट-यू जी के दो परीक्षार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित किए जाने का निर्देश दिया गया था।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और बी.आर. गवई की पीठ ने कहा कि अदालत ने दो उम्मीवादों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि फिर से परीक्षा का आदेश दिया जाना मुश्किल था।
पीठ ने उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया।