सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में इंडियन प्रीमियर लीग-आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की पीठ ने उनके द्वारा दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया है। न्यायालय ने कहा है कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत के समक्ष माफी का हलफनामा दायर करने और सोशल मीडिया तथा प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में बिना शर्त माफीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।
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