सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के दोहरे हत्याकांड से जुड़े एक मामले में बिहार के राजनेता प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई

सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के दोहरे हत्याकांड से जुड़े एक मामले में बिहार के राजनेता प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई

सुप्रीम कोर्ट में राष्‍ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार से चार बार के सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्‍याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्‍यायालय में इस घटना के पीड़ित लोगों को 10 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्‍त को प्रभुनाथ सिंह को दोहरे हत्‍याकांड मामले में दोषी ठहराया था। वे एक अन्‍य हत्‍या के मामले में हजारीबाग जेल में हैं। प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में मशरख में मतदान केन्‍द्र पर दो लोगों की हत्‍या का आरोप है।

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