सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म पर दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडित फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी0 वी0 नागरत्ना की पीठ ने फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब के लिए नोटिस जारी किये हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की खंडपीठ ने अलग-अलग राय वाला फैसला सुनाया था। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने वैवाहिक दुष्कर्म के मामले में अभियोग चलाने की छूट को रद्द कर दिया था जबकि न्यायमूर्ति सी0 हरिशंकर ने इसे बरकरार रखा था। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में अगले साल फरवरी में सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी लेकिन उच्चतम न्यायालय में लंबित वैवाहिक दुष्कर्म के सभी मामलों को एक साथ जोड़ दिया था।
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