उच्चतम न्यायालय ने दो उम्मीदवारों के लिए नीट-यूजी 2021 परीक्षा फिर से कराने के बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए परीक्षा के नतीजे घोषित करने का रास्ता साफ कर दिया। इन उम्मीदवारों ने न्यायालय में शिकायत की थी कि परीक्षा में इन्हें जो प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई थी, उनकी क्रम संख्या अलग अलग थी। न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन दो उम्मीदवारों के मामले में क्या किया जा सकता है, के बारे में बाद में विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति राव ने कहा कि इस मामले में परीक्षक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है।
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