सुप्रीम कोर्ट ने डी एम के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने जून में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। शीर्ष न्यायालय ने बालाजी को पांच दिन यानी 12 अगस्त तक हिरासत में लेने की प्रवर्तन निदेशालय की मांग को भी स्वीकार कर लिया है। इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी को जमानत देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बालाजी पर वर्ष 2011 से 2015 तक तमिलनाडु का परिवहन मंत्री रहने के दौरान बस ड्राइवर, कंडक्टर और जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति में धांधली के आरोप हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने डी एम के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज की