सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में राजमार्गों की लंबे समय से नाकेबंदी पर नाराजगी व्यक्त की है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यामूर्ति एम.एम. सुन्द्रेश की पीठ ने कहा कि मार्गों को बाधा रहित करने से संबंधित कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की सीमा पर नाकेबंदी हटाने से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर सड़कों की नाकाबंदी खोलने के बारे में किसान संघों को पक्ष बनाने के लिए औपचारिक आवेदन दाखिल करने की अनुमति दे दी।
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