केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड – सीबीडीटी ने ट्रस्ट अथवा संस्थान द्वारा दूसरे ट्रस्ट अथवा संस्थान को दान देने के प्रावधानों पर स्पष्टीकरण दिया है। सीबीडीटी के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23सी) के अनुसार वर्णित संस्थान, ट्रस्ट, शैक्षिक संस्थान, अस्पताल अथवा चिकित्सीय संस्थान जो धारा 12/एए या धारा 12/एबी के तहत पंजीकृत हैं, ऐसे संस्थानों को आयकर में छूट पाने के लिए इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
वित्त अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार ट्रस्ट या संस्थान द्वारा दूसरे संस्थानों को दिए गए दान की 85 प्रतिशत राशि ही छूट के दायरे में आएगी। विभिन्न संस्थानों द्वारा बाकी 15 प्रतिशत की धनराशि के बारे में जानने के लिए सीबीडीटी ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है।