राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 को लागू करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले और सभी सीएनजी / इलेक्ट्रिक ट्रक को छोड़कर) वर्जित रहेगा।
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