लोकसभा ने आज संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक-2023 पारित कर दिया। यह विधेयक छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति सूची के संशोधन के लिए संविधान अनुसूचित जाति आदेश-1950 में संशोधन करता है। विधेयक में छत्तीसगढ़ में महारा और महरा समुदायों को उनके मिलते जुलते नाम वाले मेहरा, महार और मेहर समुदायों की सूची में शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विधेयक छत्तीसगढ़ में इन समुदायों के जीवन और स्थितियों में सुधार लाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्ष में मोदी सरकार ने समाज के वंचित लोगों के कल्याण के कई फैसले लिए हैं।
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