रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपये के नोट वापस लेने का फैसला किया, 30 सितंबर तक बदल सकते है बैंक में नोट

रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपये के नोट वापस लेने का फैसला किया, 30 सितंबर तक बदल सकते है बैंक में नोट

रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपये के नोट वापस लेने का फैसला किया है। लोग इन नोटों को अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या 30 सितंबर तक बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि दो हजार रुपए के नोट वैध मुद्रा बनी रहेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि क्‍लीन नोट पॉलिसी का अनुसरण करते हुए दो हजार के नोटों को संचलन से वापस लेने का फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 23 मई से 30 सितम्‍बर 2023 तक किसी भी बैंक शाखा में या आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में दो हजार रुपये के नोट अपने बैंक खातों में जमा करा सकते हैं इसकी सीमा एक बार में तीस हजार रुपये तक तय की गई है इसके अलावा दो हजार रुपये के नोटों को किसी अन्य मूल्य वर्ग के लोगों में भी बदल सकते हैं।

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