राजधानी दिल्ली में आज से मेट्रो और बसें शत-प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन किसी को भी खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नए दिशा-निर्देश 9 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे।
राष्ट्रीय राजधानी में कोविड मामलों में गिरावट को देखते हुए नई छूट की घोषणा की गई है। दिल्ली में आज से मल्टीप्लेक्स, थियेटर और सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। सभी मार्केट, कॉम्प्लेक्स और मॉल पहले की तरह हर दिन सुबह दस से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी। हालांकि सड़क के किनारे लगने वाले किसी भी साप्ताहिक बाजार पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। वहीं किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, धार्मिक समारोह या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और फटफट सेवा में दो से ज्यादा यात्रियों के बैठने की अनुमति नहीं होगी।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, धार्मिक स्थल भी खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं के आने की अनुमति नहीं होगी।