मद्रास हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के एकमात्र सांसद ओ.पी. रवीन्द्रनाथ के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया है। रवीन्द्रनाथ ने नामांकन पत्र में अपनी संपत्तियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी। इस संबंध में न्यायालय ने मुकदमा दायर किया गया था। न्यायमूर्ति एस.एस. सुंदर ने फैसला सुनाते हुए उन्हें तीस दिन में याचिका दायर करने को कहा है। रवीन्द्रनाथ तमिलनाडु के थेनी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे।
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