बंबई हाई कोर्ट ने कारोबारी मेहुल चोकसी की याचिका खारिज कर दी है। मेहुल चोकसी ने खुद को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रवर्तन निदेशालय-ईडी की याचिका को चुनौती दी थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसवी कोटवाल ने चोकसी की कुल चार याचिका खारिज की। चोकसी ने ईडी की याचिका में कई कथित प्रक्रियात्मक खामियों को दूर करने की मांग की थी। अदालत ने पाया कि सभी नियमों का ठीक से पालन किया गया है। कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के नाम 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि के अपराध के लिए वारंट जारी किया गया हो और वह व्यक्ति देश छोड़ चुका हो और वापस लौटने से इनकार करता है तो उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है। चोकसी 14 हजार 500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी है।
Related posts
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को संचालित करने वाली प्रमुख संस्था ICC एक बार फिर चर्चा में है। इसके फैसलों और गतिविधियों पर दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसकों की नजर बनी हुई है।
ICC क्या है? क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी संस्था की पूरी जानकारी क्रिकेट की दुनिया में...
कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपने बयानों और राजनीतिक गतिविधियों के कारण चर्चा के केंद्र में हैं।
शशि थरूर फिर चर्चा में, बयान और राजनीतिक गतिविधियों पर सबकी नजर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता...
RUHS CUET 2026 के नतीजे घोषित, उम्मीदवार अब स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट देखकर एडमिशन प्रक्रिया की तैयारी कर सकते हैं।
RUHS CUET 2026 Result जारी, उम्मीदवारों का इंतजार खत्म राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) द्वारा...