पाकिस्‍तान की एक विशेष अदालत ने साइफर मामले में गुप्‍त दस्‍तावेजों को लीक करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को दोषी करार दिया

पाकिस्‍तान की एक विशेष अदालत ने साइफर मामले में गुप्‍त दस्‍तावेजों को लीक करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को दोषी करार दिया है। खबरों के अनुसार बंद कमरे में हुई सुनवाई में खान को सरकारी गुप्‍त अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार दिया गया है। हालांकि इस मामले में न्यायाधीश ने गवाहों को 27 अक्‍टूबर को हाजिर होने के लिए कहा है। गुप्त सूचना को लीक करने के दोषियों को 14 वर्ष की कारावास की सजा दी जाती है। गंभीर मामलों में मौत की भी सजा हो सकती है।

इससे पहले इस वर्ष अगस्त में भ्रष्टाचार के मामले में खान को तीन वर्ष जेल की सजा दी गई थी। हालांकि बाद में इस आरोप को स्थगित कर दिया गया लेकिन वर्तमान मामले में फैसला होने तक वे जेल में ही थे। उन पर अगले वर्ष जनवरी में चुनाव में हिस्सा लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

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