पाकिस्तान की अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा पर रोक लगाई

पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भ्रष्‍टाचार मामले में जेल की सजा पर रोक दी है। न्‍यायालय की दो जजों की पीठ ने तोशखाना मामले में निचली अदालत के तीन साल की सजा के फैसले को पलटते हुए उनकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया।

इस बीच इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने साइबर मामले में इमरान खान को हिरासत में रखने का आदेश दिया है। अदालत ने इमरान खान को कल कोर्ट में पेश करने का भी निर्देश दिया है।

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