पश्चिम बंगाल: कलकत्ता हाई कोर्ट संदेशखाली में धारा 144 लागू करने के आदेश को रद्द किया

पश्चिम बंगाल: कलकत्ता हाई कोर्ट संदेशखाली में धारा 144 लागू करने के आदेश को रद्द किया

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में धारा 144 लागू करने के आदेश को आज रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता ने अपने आदेश में क्षेत्र में अधिक सशस्त्र पुलिस बल तैनात करने को कहा है। वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने प्रशासन द्वारा संदेशखाली में धारा 144 लागू करने और इंटरनेट सेवा बंद करने के संबंध में मामला दायर किया था। न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने कहा कि पुलिस ने पिछले 3 वर्षों से संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित किसी मामले में कार्रवाई नहीं की है। उन्‍होंने कहा कि इस स्थिति में क्षेत्र की महिलाएं सुरक्षा में कमी के कारण भयभीत हैं।

इस बीच बशीरहाट में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प से स्थिति गंभीर हो गई। पार्टी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर पथराव किया और पुलिस ने जानबूझकर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुकांतो मजूमदार ने कहा कि पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही थी। उधर राज्‍य के मंत्री पार्थ भौमिक और विधायक नारायण गोस्वामी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की एक टीम ने संदेशखाली का दौरा किया और ग्रामीणों के साथ बातचीत की। तृणमूल ने कहा है कि पार्टी की टीम उन क्षेत्रों में गई जहां धारा 144 लागू नहीं थी।

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