दिल्‍ली हाई कोर्ट ने दो हजार रूपये के नोटों को वापस लेने के RBI के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने दो हजार रूपये के नोटों को वापस लेने के RBI के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने आज दो हजार रूपए के नोटों के चलन को वापस लेने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के फैसले के विरोध में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। एक वकील द्वारा दायर इस याचिका को मुख्‍य न्‍यायाधीश सतीश चन्‍द्र शर्मा और न्‍यायमूर्ति सुब्रह्मण्‍यम प्रसाद की एक पीठ ने खारिज कर दिया है।

इस वर्ष मई महीने की शुरूआत में उच्‍च न्‍यायालय ने पहले की जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में सरकार को मांग पर्ची और पहचान पत्र के बगैर दो हजार रूपए के नोटों के विनिमय की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए गए थे। अदालत का कहना है कि सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से नीतिगत है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर अदालतों को अपीलीय प्राधिकरण की तरह व्‍यवहार नहीं करना चाहिए।

Related posts

Leave a Comment