दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दो हजार रूपए के नोटों के चलन को वापस लेने संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के फैसले के विरोध में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। एक वकील द्वारा दायर इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की एक पीठ ने खारिज कर दिया है।
इस वर्ष मई महीने की शुरूआत में उच्च न्यायालय ने पहले की जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में सरकार को मांग पर्ची और पहचान पत्र के बगैर दो हजार रूपए के नोटों के विनिमय की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए गए थे। अदालत का कहना है कि सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से नीतिगत है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर अदालतों को अपीलीय प्राधिकरण की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए।