दिल्‍ली सरकार ने राजधानी के अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी बढ़ाने का आदेश जारी किया

दिल्‍ली सरकार ने राजधानी के अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी बढ़ाने का आदेश जारी किया

दिल्‍ली के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने राजधानी के अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इसका लाभ लिपिक और पर्यवेक्षक वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इन कर्मचारियों में नॉन मैट्रिक, मैट्रिक और स्‍नातक कर्मचारी भी शामिल हैं। ये नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। श्रम मंत्री ने सभी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।

दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाई गई न्यूनतम वेतन की नई दर के अनुसार, कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 20,903 से 312 रूपए बढ़ाकर 21,215 कर दिया गया है। वहीं अर्ध-कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन ​​286 रूपए बढ़ाकर 19,279 कर दिया गया है। साथ ही अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 260 रूपए बढ़ाकर ​​17,494 कर दिया गया है।

वहीं नॉन-मैट्रिक कर्मचारियों के मासिक वेतन में 286 रूपए की वृद्धि के साथ 19,279 रुपये हो गया है। इसी प्रकार, मैट्रिक पास और गैर-स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 312 की वृद्धि के साथ 21,215 कर दिया गया है। वहीं, उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले स्नातक कर्मचारियों और मजदूरों का मासिक वेतन में 338 रूपए की वृद्धि के साथ 23,082 रूपए कर दिया गया है।

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