गृह मंत्रालय ने एक जुलाई से पूरे देश में लागू होने वाले तीन नये आपराधिक कानून के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों से मांगी मदद

गृह मंत्रालय ने एक जुलाई से पूरे देश में लागू होने वाले तीन नये आपराधिक कानून के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों से मांगी मदद

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक जुलाई से पूरे भारत में लागू होने वाले तीन नये आपराधिक कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए सभी राज्यों से मदद मांगी है। तीन नये आपराधिक कानून भारत में औपनिवेशिक परम्परा से ऐसी न्याय व्यवस्था के बीच संक्रमण का प्रतीक हैं जिसमें सभी की न्याय तक पहुंच संभव हो सके। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को भेजे गए एक संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि आधुनिक समय और समसामयिक प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाते हुए कई नए प्रावधानों को नए आपराधिक कानूनों में शामिल किया गया है। इन कानूनी प्रावधानों का लक्ष्य पुलिस एवं न्याय व्यवस्था में सुगमता लाना है।

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