कोलोराडो के सर्वोच्च न्यायालय ने एक संवैधानिक विरोध संबंधी निर्णय का हवाला देते हुए फैसला सुनाया है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले वर्ष अमरीका में होने वाले राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय ने चार की तुलना में तीन मतों से यह फैसला सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप एक योग्य उम्मीदवार नहीं हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमरीका के संविधान के 14वें संशोधन की धारा तीन का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति पद के एक उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया है। इससे पहले भी कई अन्य राज्यों की अदालतों द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य ठहराया जा चुका है। न्यायालय का यह निर्णय केवल पांच मार्च को होने वाले राज्य के प्राथमिक चुनाव पर ही लागू होगा। यह निर्णय कोलोराडो न्यायाधीश के पिछले फैसले के विपरीत है जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि 14वें संशोधन का विरोध प्रतिबंध राष्ट्रपतियों पर लागू नहीं होता है।
कोलोराडो के सर्वोच्च न्यायालय ने डोनाल्ड ट्रंप को अगले वर्ष अमरीका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया