केंद्र सरकार ने पासपोर्ट संबंधी नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। पासपोर्ट नियम-1980 में संशोधन को जारी करने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। नए नियमों के अनुसार जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारी, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।
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