केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और संबंधित गुटों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अवैध संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों पर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। मंत्रालय ने बताया कि सरकार का मानना है कि इनकी गतिविधियां देश की संप्रभुता और एकता के लिए खतरा है। ये गुट विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और अपने मंसूबे पूरे करने के लिए लोगों में आतंक फैलाते रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि यदि इन संगठनों पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया जाता तो ये अपना विस्तार करेंगे और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां जारी रखेंगे।
केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और संबंधित गुटों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अवैध संगठन घोषित किया