कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के नॉदिया जिले के हंसखाली में एक किशोरी से सामूहिक दुष्‍कर्म और उसकी मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के नॉदिया जिले के हंसखाली में एक किशोरी से सामूहिक दुष्‍कर्म और उसकी मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के नॉदिया जिले के हंसखाली में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि मृतका के परिवार और स्थानीय निवासियों तथा राज्य को भरोसा दिलाने के लिए स्थानीय पुलिस की बजाय सीबीईआई से जांच कराना जरूरी है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और न्यामूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने सीबीआई से कहा कि वह दो मई को अगली सुनवाई की तारीख तक जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करे। संबद्ध अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे मृतक के परिवार और मामले के गवाहों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने सोमवार को 14 वर्षीया किशोरी के दुष्कर्म के ब्योरे पर संदेह व्यक्त किया था। विपक्ष दलों ने असंवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण कहकर इस मुद्दे पर उनकी कड़ी आलोचना की थी।

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