आरबीआई ने ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छह महीने के अंदर आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया है। जमा स्वीकार करने वाली दस से अधिक शाखाओं की ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और पांच हजार करोड़ रुपये की न्यूनतम परिसंपत्ति वाली ग़ैर जमा वित्तीय कंपनियों से आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति करने को कहा गया है। यह शिकायतों के निपटान के लिए प्रभावी आंतरिक तंत्र होगा। शिकायतकर्ता को अंतिम निर्णय देने से पहले आंतरिक लोकपाल ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आंशिक या पूर्णरुप से खारिज कर दी गई शिकायतों की समीक्षा करेंगे। वे लोगों से सीधे मिलने वाली शिकायतों पर सुनवाई नहीं करेंगे। ग्राहकों से सार्वजनिक संपर्क नहीं रखने वाली ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आंतरिक लोकपाल नियुक्ति की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
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