आज की ताजा खबर न्यूज़ पेपर, आज का अखबार हिंदी 14 नवंबर 2024

बुलडोजर कार्रवाई के ख्रिलाफ सर्वोच्‍च न्‍यायालय का निर्देश आज के ज्‍यादातर अख़बारों की पहली सुर्खी है। राजस्‍थान पत्रिका ने न्‍यायालय के हवाले से लिखा है- अधिकारी जज नहीं, मनमाने ढंग से घर ढहाने पर उसे खुद के खर्च पर दोबारा बनवाना होगा। दैनिक जागरण की सुर्खी है- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सिर्फ आरोपित या दोषी होने के आधार पर नहीं की जा सकती कार्रवाई। नवभारत टाइम्‍स ने इसे शीर्षक दिया है- बुलडोजर न्‍याय का अतिक्रमण ध्‍वस्‍त। हरिभूमि ने न्‍यायालय के हवाले से लिखा है- हमारा आदेश अनुच्‍छेद 142 के तहत।

जनसत्‍ता की हेडलाइन है- देश में सबसे प्रदूषित रही राजधानी, दिल्‍ली की वायु गुणवत्‍ता इस मौसम में पहली बार गम्‍भीर श्रेणी में पहुंची। एक सौ सोलह दिन दमघोंटू हवा के। राष्‍ट्रीय सहारा लिखता है- एयर इमरजेंसी के हालात। दैनिक ट्रिब्‍यून ने लिखा है- सिटी ब्‍यूटीफुल, चंडीगढ़ का भी दिल्‍ली जैसा हाल।

हिन्‍दुस्‍तान ने दिल्‍ली के रोहिणी में डिजिटल अरेस्‍ट कर एक बुजुर्ग से दस करोड़ रुपये ठगे जाने का समाचार पहले पन्‍ने पर दिया है।

हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण के कोटे में कोटा व्‍यवस्‍था लागू होने का समाचार भी अख़बारों में है।

कश्‍मीर के ऊंचे इलाकों में हिमपात पर देशबंधु के शब्‍द हैं- बर्फ से सफेद होने लगे पहाड़।

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