आगामी विधानसभा चुनावों में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्‍ठ नागरिकों और दिव्‍यांग मतदाताओं को परिवहन व्यवस्‍था उपलब्‍ध कराने के निर्देश

आगामी विधानसभा चुनावों में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्‍ठ नागरिकों और दिव्‍यांग मतदाताओं को परिवहन व्यवस्‍था उपलब्‍ध कराने के निर्देश

छत्‍तीसगढ, मध्‍यप्रदेश, मिजोरम, राजस्‍थान और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्‍ठ नागरिकों और दिव्‍यांग मतदाताओं के लिए उचित परिवहन व्यवस्‍था उपलब्‍ध कराने के निर्देश दिये हैं। इन पांचों राज्‍य विधानसभा चुनावों में कुल मतदाताओं में से तकरीबन एक दशमलव पांच प्रतिशत मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। दिव्‍यांग मतदाताओं की संख्‍या एक प्रतिशत से अधिक है। आयोग ने कहा है कि ऐसे वरिष्‍ठ नागरिकों और दिव्‍यांगों की मदद के लिए जिला चुनाव अधिकारी स्‍वयंसेवक नियुक्‍त करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर प्रवेश के लिए वरिष्‍ठ नागरिकों और दिव्‍यांगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये हैं। सभी मतदान केंद्रों पर रैम्‍प बनाये जायेंगे और उचित सुविधाएं जुटाई जायेंगी।

निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार दिव्‍यांग मतदाता सक्षम-ऐप पर व्‍हील चेयर सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्‍ले स्‍टोर और एप्‍पल ऐप स्‍टोर पर उपलब्‍ध है। निर्देशों के अनुसार दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर सहयोगी ले जा सकता है।

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