अस्पतालों को ICU में रखने से पूर्व मरीजों या उनके रिश्तेदारों की सहमति लेना होगा अनिवार्यः स्वास्थ्य मंत्रालय

अस्पतालों को ICU में रखने से पूर्व मरीजों या उनके रिश्तेदारों की सहमति लेना होगा अनिवार्यः स्वास्थ्य मंत्रालय

केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने गहन चिकित्‍सा इकाई- आईसीयू में रखे जाने के लिए अस्‍पतालों को दिशा निर्देश जारी किया है। इनके अनुसार अस्‍पताल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उनके अथवा उनके परिजनों द्वारा मना किये जाने की स्थिति में गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू में नहीं भेज सकेंगे।

आईसीयू में प्रवेश और वहां से वापस भेजे जाने संबंधी दिशानिर्देशों में आगे स्पष्ट किया गया है कि किसी मरीज को अंगों के काम करना बंद करने और ऑर्गन सपोर्ट की जरूरत पड़ने या स्थिति बिगड़ने की आशंका पर ही आईसीयू में भेजा जाना चाहिये।

यह दिशानिर्देश 24 प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने तैयार किए हैं, जिनमें दुबई और कनाडा के विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

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