असम सरकार ने राज्य के चार जिलों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून- AFSPA को पहली अप्रैल से छह महीने के लिए बढ़ाया

असम सरकार ने राज्य के चार जिलों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून- AFSPA को पहली अप्रैल से छह महीने के लिए बढ़ाया

असम सरकार ने राज्य के चार जिलों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून- अफ्सपा को पहली अप्रैल से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये जिले हैं – तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर। गृह विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि इन ज़िलों को कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अशांत क्षेत्र माना गया है और इसलिए अधिनियम की अवधि 30 सितंबर तक बढा दी गई है।

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