केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है। नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण और निगेटिव आरटी.पीसीआर. जांच रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। आरटी.पीसीआर. जांच यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर करायी जानी चाहिए।
गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जारी कोविड दिशा-निर्देशों को लागू करने की अवधि बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2021 कर दी है।
गृह मंत्रालय ने एक आदेश में राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों से विदेशों से आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग और जांच करने को कहा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की बारीकी से जांच की जाए और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार जांच की जाए। इसके अलावा जांच में पॉजिटिव पाए गए यात्रियों के नमूने तेजी से विशेष भारत एसएआरएस – सीओवी-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम – आईएनएसएसीओजी जीनोम सिक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं में भेजे जाएं।
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