केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। नये दिशा निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल www.newdelhiairport.in पर स्वघोषणा पत्र भरना होगा। उन्हें कोविड-19 की नेगिटिव आर टी पी सी आर रिपोर्ट भी पोर्टल पर डालनी होगी। आर टी पी सी आर टेस्ट यात्रा से 72 घंटे पहले का होना चाहिए।
दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक यात्री रिपोर्ट के समर्थन में घोषणा पत्र डालेगा और फर्जी पाए जाने पर उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। विमानन कंपनियों को केवल उन्हीं यात्रियों को विमान में बैठाने की अनुमति होगी, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र भरा होगा तथा आर टी पी सी आर टेस्ट की नेगिटिव रिपोर्ट अपलोड की होगी। विमान में बैठते समय यात्रियों की थर्मल स्क्रिीनिंग होगी और उन्हीं यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी, जिनमें कोई लक्षण नहीं पाए जाएंगे। भारत पहुंचने पर अगर किसी यात्री में कोई लक्षण पाया जाता है, तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाएगा और स्वास्थ्य नियमों के अनुसार चिकित्सकीय देखरेख में रखा जाएगा। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कई देशों का भारत के साथ राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त टीकाकरण प्रमाण पत्र या विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त टीकों को लेकर परस्पर समझौता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को विमान में बैठने के दौरान और पहुंचने के बाद की जांच से छूट होगी।