सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को मुस्लिम लोगों की पहुंच को बिना बाधा पहुंचाए शिवलिंग वाले इलाके को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को मुस्लिम लोगों की पहुंच को बिना बाधा पहुंचाए शिवलिंग वाले इलाके को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

उच्‍चतम न्‍यायालय ने वाराणसी के जिला मजिस्‍ट्रेट से कहा है कि वे ज्ञानवापी मस्जिद के उस क्षेत्र को संरक्षित करें, जहां शिवलिंग मिला है, लेकिन ऐसा करते समय मुस्लिमों के प्रवेश और नमाज़ अदा करने में कोई व्‍यवधान नहीं आना चाहिए। अदालत बृहस्‍पतिवार, 19 मई को इस मामले की आगे सुनवाई करेगी।

इस बीच, वाराणसी जिला अदालत ने अधिवक्‍ता-आयुक्‍त अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। अजय कुमार मिश्रा को काशी विश्‍वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण और फिल्‍म तैयार करने का काम सौंपा गया था। अदालत ने कमेटी को अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने के लिए दो दिन का अतिरिक्‍त समय भी प्रदान किया।

इससे पहले, कल वाराणसी की अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश दिया कि वह मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग से संबंधित स्‍थान को सील करें।

उच्‍चतम न्‍यायालय वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति की अपील पर सुनवाई कर रहा था। समिति ने स्‍थानीय अदालत के मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी स्‍थल का वीडियो सर्वेक्षण करने के आदेश को चुनौति दी थी।

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