सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के दो मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए टाल दी है। मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की चिकित्सीय स्थिति का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस.वी.एन भट्टी की पीठ ने कहा कि न्यायालय सभी मामलों में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिकाओं के साथ-साथ अंतरिम जमानत याचिका पर भी विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने 14 जुलाई को इन मामलों में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए टाली