वित्त मंत्रालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चालीस हजार करोड़ रुपये की राशि जारी की

वित्त मंत्रालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चालीस हजार करोड़ रुपये की राशि जारी की

वित्त मंत्रालय ने आज बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चालीस हजार करोड़ रुपये की राशि जारी की। वस्तु और सेवा कर -जीएसटी लागू होने के बाद कर संग्रह में कमी की पूर्ति के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह ऋण सुविधा दी गई है।

इससे पहले इस वर्ष 15 जुलाई को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 75 हजार करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। अब चालू वित्त वर्ष में इस ऋण सुविधा के लिए जारी की गई कुल राशि एक लाख 15 हजार करोड़ रुपये हो गई है। यह राशि सामान्य जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए वास्तविक कर संग्रह में से प्रत्येक दो महीने में जारी की जा रही राशि के अतिरिक्त है।

इस वर्ष 28 मई को जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला किया था कि बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के लिए 2021-22 में एक लाख उनसठ हजार करोड़ रुपये उधार लिए जाएंगे और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए जाएंगे।

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