दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के विरोध में अभिनेत्री जूही चावला और दो अन्य की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जे.आर. मीधा ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के आरोप में, 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायमूर्ति मीधा ने कहा कि जूही चावला और दो अन्य द्वारा दायर याचिका दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्त आशंकाओं के प्रमाण नहीं हैं।
जूही चावला और दो अन्य ने अपनी याचिका में दावा किया था कि 5जी वायरलेस तकनीक से अपूरणीय क्षति हो सकती है और इससे पृथ्वी की पारिस्थितिकी को भी स्थायी नुकसान पहुंच सकता है।