सरकार ने धनशोधन रोकथान अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर नौ ऑफशोर क्रिप्टोकरंसी प्लेटफार्मों को नोटिस जारी किया

सरकार ने धनशोधन रोकथान अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर नौ ऑफशोर क्रिप्टोकरंसी प्लेटफार्मों को नोटिस जारी किया

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया – वित्तीय आसूचना इकाई ने नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

इन डिजिटल सेवा प्रदाताओं को मार्च 2023 में अधिनियम के तहत धन-शोधन रोकथाम और आतंकवाद वित्त पोषण के खिलाफ कार्रवाई के दायरे में लाया गया था।

वित्तीय आसूचना इकाई के निर्देशक ने इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर धन-शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर गैर-कानूनी तरीके से काम कर रहे इन कंपनियों के यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर पाबंदी लगाने को कहा है।

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