केन्द्र ने उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। ये नियम देश में प्रत्यक्ष विक्रय के माध्यम से खरीदी या बेची गई वस्तु और सेवाओं पर लागू होंगे। साथ ही, उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाएं देने वाली सीधी बिक्री से जुड़ी कंपनियों पर भी ये नियम लागू होंगे। ये नियम उन कंपनियों पर भी लागू होंगे जो देश में स्थापित नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं।
इन नियमों के सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से 90 दिन के अंदर प्रत्यक्ष विक्रय से जुड़ी मौजूदा कंपनियों को इनका अनुपालन करना होगा।
सीधी बिक्री करने वाली कंपनियों और विक्रेताओं पर अपने उत्पादों की बहु स्तरीय बिक्री के लिये नये सदस्यों की श्रृंखला बनाने की पिरामिड योजना को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध रहेगा।