उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी है। बृहस्पतिवार को आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन वर्ष की सजा सुनाई गई थी। उनके खिलाफ- 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काने वाला भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
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