रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर नियामक मानक और सख्त करने के उद्देश्य से तत्काल सुधार कार्रवाई-पी सी ए के तहत नई व्यवस्था शुरू की है। इससे रिजर्व बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय संकट की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा। पी सी ए से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के डूबे ऋण के सिलसिले में आवश्यक उपाय भी किया जा सकेगा।
रिजर्व बैंक ने कल शाम जारी एक वक्तव्य में कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लगातार बढ़ रही हैं और वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ उनका संबंध भी विकसित हो रहा है। इसे देखते हुए निगरानी उपाय सख्त करने के लिए पी सी ए लागू करने का फैसला किया गया है। पी सी ए व्यवस्था गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की 31 मार्च 2022 या इसके बाद की वित्तीय स्थिति के आधार पर एक अक्टूबर 2022 से लागू होगी।