सूरत के एक सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रखा है। न्यायालय 20 अप्रैल को आदेश सुनाएगी। राहुल गांधी को सूरत में मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को मोदी सरनेम पर उनकी टिप्पणी पर दो साल की सजा सुनाई थी। न्यायाधीश रोबिन मोगेरा ने आज राहुल गांधी और शिकायतकर्ता भाजपा के पूर्णेश मोदी की दलीलें सुनीं।
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