पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को तीन साल की जेल की सजा और एक लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद इमरान को पंजाब पुलिस ने लाहौर के ज़मान पार्क स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था। पूर्व क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्राध्यक्षों से मिले उपहार बेचने का आरोप था। अदालत ने उन्हें जानबूझकर राष्ट्रीय खजाने से लाभों को छिपाने के भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया। इससे पहले, इमरान खान ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया था। इमरान की याचिका पर दो सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी।
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